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दुनिया

पाक कोर्ट ने पीटीएम प्रमुख मंजूर पश्तीन को भगोड़ा घोषित किया

Raftaar Desk - P2

नई दिल्ली, 11 मार्च (आईएएनएस)। कराची में एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने पश्तून तहफुज मूवमेंट (पीटीएम) के प्रमुख मंजूर पश्तीन और चार अन्य नेताओं पर देशद्रोह का आरोप लगाया है। उन्हें भगोड़ा घोषित किया है और उनके बैंक खातों को फ्रीज करने और उनके राष्ट्रीय पहचान पत्र अवरुद्ध करने का आदेश दिया है। फ्राइडे टाइम्स की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। पश्तीन, मुहम्मद अख्तर, इकरामुल्ला, अहसानुल्लाह, नूरुल्ला तरीन, मुहम्मद शेर खान, वहीद खान और एम. इदरीस पर 13 मई, 2018 को सुरक्षा प्रतिष्ठान के खिलाफ अभद्र भाषा देने का आरोप लगाया गया था। एटीसी न्यायाधीश ने जांच अधिकारी को प्रांतीय राजधानी में उनकी उल्लेखनीय उपस्थिति और उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट के बावजूद संदिग्धों को गिरफ्तार नहीं करने के लिए मामले पर नसीहत दी। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायाधीश ने पांच लोगों की गिरफ्तारी के लिए स्थायी वारंट भी जारी किया। पार्टी के नेता वर्तमान में कराची में हैं, सिंध विधानसभा के समक्ष धरना दे रहे हैं, जिसमें पीटीएम सदस्यों को रिहा करने का आह्वान किया गया है और एमएनए अली वजीर, जिन्हें तीन समान राजद्रोह के मामलों में बुक किया गया है और दिसंबर 2020 से कराची सेंट्रल जेल में बंद है। धरना इस समय अपने 23वें दिन में है। --आईएएनएस एसकेके/आरजेएस