ग्राम सभा की भूमि पर किये जा रहे अनधिकृत निर्माण पर रोक
ग्राम सभा की भूमि पर किये जा रहे अनधिकृत निर्माण पर रोक 
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ग्राम सभा की भूमि पर किये जा रहे अनधिकृत निर्माण पर रोक

Raftaar Desk - P2

नैनीताल, 17 जून (हि.स.)। हाईकोर्ट ने लक्सर तहसील के तहत आने वाले बादशाहपुर ग्राम सभा की भूमि पर 3 लोगों द्वारा अवैध रूप से निर्माण कर भवन बनाये जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद ग्राम सभा की भूमि पर किये जा रहे अनधिकृत निर्माण पर रोक लगाते हुए प्रशासन को रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार लक्सर निवासी बादशाहपुर के ग्रामीण शेर सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ग्राम सभा की भूमि पर गांव के ही 3 लोगों द्वारा स्वीकृत पट्टे से अधिक भूमि पर अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है जो कि गलत है। याचिका में कहा कि अवैध निर्माण को रोका जाए। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अनाधिकृत निर्माण पर रोक लगाने के निर्देश देते हुए प्रशासन को इस संबंध में रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए। हिन्दुस्थान समाचार/लता नेगी-hindusthansamachar.in