पार्लर-में-बिकने-वाली-आइसक्रीम-पर-18-प्रतिशत-जीएसटी-लगेगा-सीबीआईसी
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पार्लर में बिकने वाली आइसक्रीम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा: सीबीआईसी

Raftaar Desk - P2

नयी दिल्ली, छह अक्टूबर (भाषा) सीबीआईसी ने बुधवार को कहा कि पार्लर या इस तरह की दुकानों द्वारा बेची जाने वाली आइसक्रीम पर 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। परिपत्रों के दो सेटों में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 21 वस्तुओं और सेवाओं से क्लिक »-www.ibc24.in