कंगना और रंगोली को अंतरिम राहत, हाईकोर्ट ने पूछा- सरकार की हां में हां नहीं मिलाता है तो क्या राजद्रोह का आरोप लगाया जा सकता है?
कंगना और रंगोली को अंतरिम राहत, हाईकोर्ट ने पूछा- सरकार की हां में हां नहीं मिलाता है तो क्या राजद्रोह का आरोप लगाया जा सकता है? 
मनोरंजन

कंगना और रंगोली को अंतरिम राहत, हाईकोर्ट ने पूछा- सरकार की हां में हां नहीं मिलाता है तो क्या राजद्रोह का आरोप लगाया जा सकता है?

Raftaar Desk - P2

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने राजद्रोह और अन्य आरोपों में अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में मंगलवार को दोनों को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी और साथ ही उन्हें आठ जनवरी को मुंबई पुलिस के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश क्लिक »-www.ibc24.in