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मनोरंजन

ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने 18 प्रतिशत जीएसटी को बनाए रखने की वकालत की

Raftaar Desk - P2

नयी दिल्ली, 11 मई (भाषा) ऑनलाइन कौशल-आधारित गेमिंग उद्योग ने अपनी सेवाओं को 18 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में बनाए रखने की वकालत की है। इसके साथ ही उद्योग ने कहा कि यदि इन सेवाओं को 28 प्रतिशत कर की श्रेणी में लाया गया, इससे 2.2 क्लिक »-www.ibc24.in