Dhamtari: Trade certificates of 7 car-motorcycle dealers revoked
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धमतरी : 7 कार-मोटरसाइकिल डीलर्स के व्यापार प्रमाण पत्र निरस्त

Raftaar Desk - P2

धमतरी, 09 जनवरी ( हि. स.)। छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 184-क के प्रावधान का अनुपालन नहीं करने वाले जिले के सात कार- मोटरसाइकिल डीलर्स के व्यापार प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया है। अब वे दुकान का संचालन आरटीओ कार्यालय के आदेश के बगैर नहीं कर सकेंगे। जिला आरटीओ अधिकारी गौरव साहू ने बताया कि धमतरी जिले में वाहन विक्रेताओं द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 184-क के प्रावधान का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण धमतरी के होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डीलर, मंगल टायर, रायपुर रोड धमतरी, हीरो मोटोकार्प लिमिटेड के डीलर, हर्ष आटो मेन रोड नगरी, जिला-धमतरी में सत्योम सेल्स,मा कर्मा आटो केयर भखारा, लिमजा आटोमोबाइल, मेन रोड, बेलरगांव, स्टार आटोमाबाईल, मेन रोड, घटुला, व टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड के डीलर स्कूटर हाउस ओल्ड बस स्टैंड धमतरी के स्वीकृत व्यापार प्रमाण पत्र को जिला परिवहन अधिकारी, धमतरी द्वारा आगामी अवधि तक के लिए निरस्त किया गया है। छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 184-क के तहत राज्य में विक्रय के लिए मोटर यान के नए मेक एवं माडल का परिवहन आयुक्त से अनुमोदन लेना होता है। जिले में स्वीकृत अन्य कार, मोटर-सायकल के डीलर्स को वाहनों के प्रत्येक मेक एवं माडल के लिए परिवहन आयुक्त, छग से अनुमोदन की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत किए जाने के लिए निर्देर्शित किया गया है। धमतरी जिले में पहली बार जिला आरटीओ अधिकारी के इस कार्रवाई से धमतरी जिले में संचालित कार मोटरसाइकिल व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इस तरह की करवाई पहली बार हुई है। हिन्दुस्थान समाचार / रोशन-hindusthansamachar.in