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धमतरी : आक्सीजन गैस उत्पादन करने वाले संस्थाओं को दिए गए आवश्यक निर्देश

Raftaar Desk - P2

धमतरी, 11 अप्रैल ( हि. स.)। कोविड 19 से संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए आक्सीजन गैस काफी महत्वपूर्ण है। इसकी आपूर्ति तथा आक्सीजन गैस की मांग में वृद्धि को ध्यान में रख स्वास्थ्य विभाग प्रदेश स्थित आक्सीजन गैस निर्माण करने वाले यूनिट/इंडस्ट्री/संस्थाओं को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। सक्षम प्राधिकारी तथा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने कहा कि जिले में आक्सीजन गैस उत्पादन करने वाली संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि आक्सीजन गैस का उत्पादन लगातार बिना रूकावट के अपनी फैक्ट्री में किया जाए तथा आक्सीजन का उत्पादन अपनी पूरी क्षमता से किया जाए। उत्पादन का 80 प्रतिशत हिस्सा मेडिकल आक्सीजन गैस के रूप में अस्पतालों को प्रदान किया जाना होगा तथा प्राथमिकता से अस्पतालों को प्रदान किया जाना होगा। यूनिट द्वारा उत्पादन का शेष 20 प्रतिशत ही अन्य इंडस्ट्रीज के उपयोग के लिए प्रदाय किया जाएगा। आक्सीजन गैस की आपूर्ति में हर परिस्थिति में अस्पतालों को प्राथमिकता दी जाएगी, इंडस्ट्रीज को नहीं। अत्यंत आवश्यक स्थिति में इंडस्ट्रीज के लिए प्रदाय किए जा रहे 20 प्रतिशत आक्सीजन को भी कोविड 19 के उपचार के लिए अस्पतालों को प्रदाय किया जाएगा। यह अधिसूचना 31 अक्टूबर 2021 तक प्रभावशील रहेगी। हिन्दुस्थान समाचार / रोशन