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धमतरी : नाईट कर्फ्यू के बाद कलेक्टर ने जारी की नई गाइडलाइन

Raftaar Desk - P2

दुकानों के समय के साथ मदिरा दुकानों और बसों में सफर करने तय किए गए नियम पांच अप्रैल से 13 अप्रैल तक करना होगा नियम का पालन धमतरी, 03 अप्रैल ( हि. स.) I नाईट कर्फ्यू के बाद जिले के कलेक्टर जे.पी. मौर्य ने नयी गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बताया गया कि जिले की सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम छः से सुबह छः बजे तक बंद रहेंगी। आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पम्प, दुग्ध पार्लर और गैस एजेंसियां प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। यह आदेश 05 अप्रैल की शाम छः से 13 अप्रैल की सुबह छः बजे तक के लिए लागू किया गया है। इसके अलावा जिले की सभी नगरीय निकाय, ग्रामीण क्षेत्रों के सभी ढाबा, भोजनालय को शाम छः से रात दस बजे तक खुला रखने की अनुमति दी गई है, लेकिन इस दौरान वे ग्राहकों को बैठाकर भोजन परोस नहीं सकते, बल्कि खाद्य पदार्थ को पैक कर टेक अवे तथा होम डिलवरी की सुविधा दे सकेंगे। समोसा, चाय, गुपचुप, चाट, चाउमीन, स्नैक्स इत्यादि बेचने वाले प्रतिष्ठानों को शाम छः से रात दस बजे तक खुला रखने की अनुमति नहीं दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं/सहपाठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं, महामारी नियंत्रण 1897 की धाराओं के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने यात्री वाहन संचालकों को कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार बस संचालक के समस्त कर्मचारी मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे। बिना मास्क के किसी भी यात्री को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। बगैर मास्क शराब की बिक्री नहीं आदेश में बताया गया कि सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों में मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने तथा मास्क धारण नहीं करने वालों पर 500 रुपये के अर्थदण्ड का प्रावधान किया है। आदेश के अनुसार सभी मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मी मास्क, सैनिटाइजर तथा कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों का पालन करेंगे। जो ग्राहक मास्क पहनकर नहीं आएगा उसे मदिरा का विक्रय नहीं किया जाएगा, साथ ही उससे 500 रुपया का अर्थदण्ड भी वसूला जाएगा। हिन्दुस्थान समाचार / रोशन