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क्राइम

नाबालिग की लज्जा भंग करने वाले आरोपित को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

Raftaar Desk - P2

अशोकनगर,04 मार्च(हि.स.)। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रिया शर्मा की अदालत ने गुरुवार को घर में घुसकर नाबालिग बालिका की लज्जा भंग करने वाले आरोपित को 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट अदालत ने भरत (23) पुत्र मलखान पाल निवासी शंकर कॉलोनी थाना देहात अशोकनगर को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी रोशनलाल छापरिया द्वारा पैरवी की गयी। मीडिया सेल प्रभारी सुदीप शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि घटना 21 जून 2017 को दोपहर के 3 बजे के लगभग पीडि़ता अपनी भतीजी के लिए पानी लेने घर के अंदर गई थी तभी उसके पड़ोस में रहने वाला भरत पाल आया और उससे बोला कि साहब घर पर है तो पीडि़ता ने कहा कि भाईसाहब घर पर नहीं है, कुछ काम हो तो मुझे बता दो। इतना कहने पर आरोपी उसके घर के अंदर घुस आया और बुरी नियत से उसके दोनों हाथ पकड़ कर उससे चैट गया पीडि़ता चिल्लाई और उसे धक्का देकर बाहर आ गई। तभी उसकी भाभी के आ जाने पर आरोपी वहां से भाग गया। पीडि़ता के भाई के आने पर उसने घटना की जानकारी अपने भाई को दी। तत्पश्चात् पीडि़ता द्वारा लेख कराई गई रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध थाना देहात में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध चालान अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अदालत के समक्ष जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्को से सहमत होते हुए द्वारा आरोपी को धारा 7/8 पाक्सो अधिनियम में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2 हजार अर्थदण्ड तथा धारा 451 में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। हिन्दुस्थान समाचार / देवेन्द्र ताम्रकार