क्राइम

नाबालिग ने मांगी गर्भपात की अनुमति: हाईकोर्ट ने दिया जांच कराने का आदेश

Raftaar Desk - P2

जोधपुर, 29 दिसम्बर (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने नाबालिग गर्भवती के गर्भपात की अनुमति पर दायर याचिका पर उसके मेडिकल जांच कराने के आदेश दिए है। बच्ची अभी नारी निकेतन में रह रही है और 21 माह की गर्भवती बताई जाती है। अब मामले में अगली सुनवाई 31 दिसम्बर मुकर्रर की गई है। जोधपुर जिले के एक गांव की नाबालिग लडक़ी को उसका एक परिचित बहला-फुसला कर अपने साथ कर्नाटक ले गया था। काफी तलाशी के बाद उसका पता चल पाया। पुलिस उसे वहां जाकर ले आई। इसके बाद से उसे नारी निकेतन में रखा जा रहा है। यहां लाए जाने के समय बच्ची गर्भवती थी। उसके परिजनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गर्भपात कराने की अनुमति मांगी। मंगलवार को अवकाश के बावजूद न्यायाधीश संदीप मेहता की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। उन्होंने डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज से जुड़े उम्मेद अस्पताल अधीक्षक से मेडिकल बोर्ड गठित कर गर्भवती की जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। अब इस केस में अगली सुनवाई 31 दिसम्बर को होगी। मेडिकल जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही कोर्ट अपना फै सला सुनाएगा। हिन्दुस्थान समाचार/सतीश/संदीप-hindusthansamachar.in