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क्राइम

पालघर के कलेक्टर ने होली पर जारी के दिशानिर्देश

Raftaar Desk - P2

मुंबई,22 मार्च (हि.स.)।पालघर : राज्य और जिले में कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर से बढ़ रहा है। कोरोना वायरस (covid -19) के संक्रमण फैलने की संभावना को देखते हुए, जिले में सार्वजनिक स्थानों, होटलों, रिसॉर्ट्स और सार्वजनिक हॉल में धूलिवंदन कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और महाराष्ट्र कोविड 19 उपाय, 2020 के नियम 10 के अनुसार, पालघर के कलेक्टर डॉ. माणिक गुरसल ने धुलिवंदन कार्यक्रम को पालघर जिले के सार्वजनिक स्थानों, होटलों, रिसॉर्टों और सार्वजनिक हॉल में प्रतिबंधित किया है। उक्त आदेश का उल्लंघन या आपत्ति, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (1860 का 45) और संक्रमक रोग नियंत्रण अधिनियम, 1897 की धारा 51 (बी) के तहत दंडनीय होगा । हिन्दुस्थान समाचार/योगेंद्र