क्राइम

गांजा परिवहन और देशी कट्टा, जिंदा कारतूस रखने वाले आरोपित की जमानत याचिका खारिज

Raftaar Desk - P2

अनूपपुर, 09 जनवरी (हि.स.)। गांजा परिवहन और देशी कट्टा,जिंदा कारतूस रखने के 26 वर्षीय आरोपित मो.फहीम पुत्र शाहिद बक्श निवासी ग्राम आमाशाह जिला पन्ना की जमानत याचिका पर प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर की न्यायालय ने अति. लोक अभियोजक सुधा शर्मा के विरोध के बाद निरस्त कर दी। मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने शनिवार को बताया की आरोपी के विरुद्ध थाना भालूमाड़ा धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट एवं 25/27 आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज है तथा उसके अन्य साथियों के द्वारा मादक पदार्थ गांजा का अवैध परिवहन करते हुए पुलिस ने 09 किलो 700 ग्राम गांजा जब्त किया था। घटना में प्रयोग की जा रही कार से एक देशी कट्टा व 03 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया था। आरोपि ने जमानत आवेदन में कहा कि उसे झूठा रंजिशन फंसाया गया है। वह ड्राइवरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। अपर लोक अभियोजक ने न्यायालय को बताया कि मामले के अन्य आरोपित फरार है अनुसंधान अपूर्ण है अपराध की पुनरावृत्ति होने की संभावना हैं जमानत दिये जाने पर साक्ष्य को प्रभावित करेगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी। हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला-hindusthansamachar.in