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क्राइम

नकली भारतीय करेंसी मामले में तीन आरोपियों को पांच साल की जेल

Raftaar Desk - P2

नई दिल्ली, 22 मई (आईएएनएस)। कोलकाता की एक विशेष एनआईए अदालत ने शनिवार को एक आतंकी मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें पांच साल की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने जाकिर एसके, बापी घोष, मोहम्मद जमीउल को जेल की सजा सुनाई, जिन्हें आईपीसी की धारा 120 बी, 489 बी, 489 सी के तहत दोषी ठहराया गया था और अपराध करने के लिए प्रत्येक को 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। यह मामला पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा एनएच-34 रोड के किनारे बल्लालपुर बेली ब्रिज मोर में आरोपी एसके और घोष के कब्जे से 2,000 रुपये और 500 रुपये के अंकित मूल्य के नकली भारतीय नोट की बरामदगी से संबंधित है। मामला शुरू में 11 अप्रैल 2019 को मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और बाद में 9 मई, 2019 को एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली थी। जांच के बाद 9 जुलाई 2019 को दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और 13 दिसंबर 2019 को एक आरोपी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। --आईएएनएस एचएमए/एसकेके