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क्राइम

घटिया उर्वरक बनाने वाली बालाजी फास्फेट कंपनी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

Raftaar Desk - P2

उज्जैन, 23 फरवरी (हि.स.)। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर विभिन्न माफियाओं के विरूद्ध निरन्तर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। कृषि विभाग द्वारा मंगलवार को अमानक पाये गये उर्वरक की निर्माता कंपनी मेसर्स बालाजी फास्फेट प्रा.लि. मप्र के संचालक मोहित एरन के विरूद्ध चिमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। कृषि उप संचालक सीएल केवड़ा ने इसकी जानकारी देते बताया कि मप्र राज्य कृषि विकास उद्योग निगम द्वारा सिंगल सुपर फास्फेट निर्माता कंपनी बालाजी फास्फेट प्रा.लि. का लिया गया उर्वरक नमूना विश्लेषण उपरान्त जबलपुर प्रयोगशाला से अमानक पाया गया। प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण के अनुसार पी2ओ5 16 प्रतिशत के स्थान पर मात्र 0.31 प्रतिशत पाया गया। इसी तरह पी2ओ5डब्ल्यूएस 14.5 प्रतिशत के स्थान पर 0.9 प्रतिशत पाया गया। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-3/7 के तहत संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। कलेक्टर के निर्देश पर उक्त कंपनी के संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश