क्राइम

दुष्कर्म के आरोपित की अग्रिम जमानत खारिज

Raftaar Desk - P2

अनूपपुर, 14 जनवरी (हि.स.)। विशेष न्यायाधीश अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम अनूपपुर की न्यायालय ने दुष्कर्म का आरोपी 28 वर्षीय मोहम्मद मुस्तकीम पुत्र नियामत उल्लाह निवासी थाना भालूमाड़ा की अग्रिम जमानत याचिका अतिरिक्त लोक अभियोजक सुधा शर्मा के विरोध के बाद खारिज कर दी। अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने गुरुवार को बताया कि फरियादी का उसके पति से घरेलू विवाद हो गया था जिसकी जानकारी फरियादी ने आरोपित को दी। तब आरोपित ने फरियादी को थाना भालूमाड़ा में रिपोर्ट करने के लिए अपने घर बुलाया और बोला कि भालूमाड़ा वाले ठीक से कार्यवाही नहीं करेंगे, मैं अनूपपुर में रिपोर्ट कराता हूं और दूसरे दिन फरियादिया को अनूपपुर किराए के मकान में बंधक बनाकर जबरजस्ती दुष्कर्म किया। मौका पाकर फरियादी वहां से भागकर अपने घर आई और घटना अपने परिजन को बताई। हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला-hindusthansamachar.in