आरयूएचएस के नर्सिंग डीन के खिलाफ पारित नहीं करें कोई आदेश-हाईकोर्ट
आरयूएचएस के नर्सिंग डीन के खिलाफ पारित नहीं करें कोई आदेश-हाईकोर्ट 
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आरयूएचएस के नर्सिंग डीन के खिलाफ पारित नहीं करें कोई आदेश-हाईकोर्ट

Raftaar Desk - P2

जयपुर, 03 जून (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय (आरयूएचएस) और राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ नर्सिंग के डीन के खिलाफ किसी तरह का आदेश पारित नहीं करें। इसके साथ ही अदालत ने चिकित्सा शिक्षा सचिव, आरयूएचएस रजिस्ट्रार, वीसी और चांसलर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश नवीन कुमार पारीक की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता आरयूएचएस में फैकल्टी ऑफ नर्सिंग में गत 27 नवंबर को डीन नियुक्त किया गया था। विश्वविद्यालय के चांसलर याचिकाकर्ता को इस आधार पर हटवाना चाहते हैं कि वह पूर्व में निजी कॉलेज में प्रिंसिपल कम एचओडी रह चुका है। चांसलर ने इसके लिए वीसी को पत्र लिखकर पहले याचिकाकर्ता की नियुक्ति के लिए स्पष्टीकरण मांगा और बाद में याचिकाकर्ता को हटाकर सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल को डीन नियुक्त करने को कहा। याचिका में कहा गया कि इस पर पद पूर्व में भी निजी कॉलेज की प्रिंसिपल डीन रह चुकी है। इसके अलावा आरयूएचएस की ओर से चांसलर को पूर्व में याचिकाकर्ता की नियुक्ति नियमानुसार होना बताया जा चुका है। इसके अलावा डीन को हटाने का अधिकार चांसलर के बजाए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को है। वहीं विवि के नियमों में सिर्फ सरकारी प्रिंसिपल को ही डीन नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए पाबंद किया है कि वे याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी तरह का आदेश पारित ना करें। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप-hindusthansamachar.in