विदेशी विधि कंपनियों के भारत में शाखा कार्यालय खोलने के प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दे बैंक: आरबीआई
विदेशी विधि कंपनियों के भारत में शाखा कार्यालय खोलने के प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दे बैंक: आरबीआई 
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विदेशी विधि कंपनियों के भारत में शाखा कार्यालय खोलने के प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दे बैंक: आरबीआई

Raftaar Desk - P2

मुंबई, 23 नवंबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को फेमा (विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून) के तहत देश में कानूनी पेशे से जुड़े कार्यों के मकसद से विदेशी विधि कंपनियों के देश में शाखा कार्यालय, परियोजना कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय खोलने के किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी देने से क्लिक »-www.ibc24.in