नयी दिल्ली, छह सितंबर (भाषा) विज्ञापनों के संबंध में सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्तावित दिशा-निर्देंशों का एक व्यापक मसौदा जारी किया है, जिसमें आसानी से न दिखने वाले या सामान्य उपभोक्ता के लिए समझने में कठिन डिस्केलमर (खंडनों या अस्वीकारोक्तियों) को भ्रामक करार दिया जाएगा। इन दिशा क्लिक »-www.ibc24.in