नयी दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि विनिर्माण में खामी को लेकर अगर सरकार की तरफ से अनिर्वाय रूप से वाहनों को वापस मंगाये जाने का आदेश दिया जाता है तो कंपनियों को एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना देना होगा। यह व्यवस्था एक अप्रैल, क्लिक »-www.prabhasakshi.com