टेलीकॉम कंपनियों को अब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) की बकाया रकम को 10 साल के भीतर चुकाना होगा। यह समय सीमा 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी। अभी तक टेलीकॉम कंपनियां इसके लिए 15 साल का समय की मांग कर रही थीं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। क्लिक »-newsindialive.in