ऋण-किस्त-स्थगन-अवधि-के-दौरान-उधारकर्ताओं-से-कोई-चक्रवृद्धि-दंडात्मक-ब्याज-नहीं-लिया-जाएगा-न्यायालय
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ऋण किस्त स्थगन अवधि के दौरान उधारकर्ताओं से कोई चक्रवृद्धि, दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाएगा: न्यायालय

Raftaar Desk - P2

नयी दिल्ली, 23 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को निर्देश दिया कि छह महीने की ऋण किस्त स्थगन अवधि के लिए उधारकर्ताओं से कोई चक्रवृद्धि या दंडत्मक ब्याज नहीं लिया जाएगा, और यदि पहले ही कोई राशि ली जा चुकी है, तो उसे वापस जमा या समायोजित किया जाएगा। क्लिक »-www.ibc24.in