नयी दिल्ली। भारतीय दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने पूर्व-निर्धारित (प्री-पैक) दिवाला समाधान प्रक्रिया के नियमनों को अधिसूचित कर दिया है। दबाव वाले सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) के समाधान को ये नियमन लगाए गए हैं। सरकार ने चार अप्रैल को एक अध्यादेश के जरिये दिवाला एवं ऋणशोधन क्लिक »-www.prabhasakshi.com