नयी दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) अपनी पांच सदस्यीय पीठ के फैसले पर पुनर्विचार कर सका है। यह मामला दिवाला प्रक्रिया शुरू करने की समयसीमा पर निर्णय करने के लिए कंपनी के बही खाते में शामिल ऋण की प्रविष्टियों की स्वीकार्यता से संबंधित है। मुद्दा क्लिक »-www.ibc24.in