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बाज़ार

सेबी ने स्टार्टअप लिस्टिंग के नियमों को आसान किया

Raftaar Desk - P2

नई दिल्ली, 25 मार्च (हि.स.)। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) स्टार्टअप कंपनियों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया (लिस्टिंग प्रोसेस) को पहले की तुलना में काफी आसान कर दिया है। मार्केट रेगुलेटर की हैसियत से काम कर रहे सेबी ने आज इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर स्टार्टअप कंपनियों के लिस्टिंग प्रोसेस को लेकर कई अहम प्रस्ताव पारित किए हैं। इन प्रस्तावों के मुताबिक अब किसी भी स्टार्टअप की लिस्टिंग से पहले प्रमोटर को कंपनी का 25 फीसदी प्री-इश्यू कैपिटल कम से कम एक साल तक होल्ड करना पड़ेगा। पहले प्री-इश्यू कैपिटल होल्डिंग का ये नियम दो साल तक की अवधि के लिए था। अब इस अवधि को घटाकर एक साल कर देने से प्रमोटर्स पर आर्थिक दबाव पहले की तुलना में घट सकेगा। आज पास किए गए प्रस्तावों में सेबी ने स्टार्टअप्स को इस बात की भी मंजूरी दे दी है कि वे लिस्टिंग से पहले इश्यू साइज का 60 फीसदी हिस्सा योग्य निवेशक को आवंटित कर सकेंगे। हालांकि इसमें लॉकइन पीरियड का भी प्रावधान रखा गया है। इसके तहत जिन निवेशकों को लिस्टिंग के पहले ही हिस्सेदारी का आवंटन किया जाएगा, उन्हें 30 दिन के लॉकइन पीरियड का नियम मानना होगा। यानी ऐसे निवेशक आवंटन की तारीख से अगले 30 दिनों तक अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच सकेंगे। सेबी ने इसके साथ ही लिस्टेड कंपनी के टेकओवर के लिए लाए जाने वाले ओपन ऑफर की सीमा भी बढ़ा दी है। पहले लिस्टेड कंपनी का टेकओवर करने वाली दूसरी कंपनी के लिए इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर 25 फीसदी हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर लाने की बाध्यता थी। लेकिन इस सीमा को अब बढ़ाकर 49 फीसदी कर दिया गया है। सेबी की ओर से कहा गया है कि किसी स्टार्टअप कंपनी का अधिग्रहण होता है या फिर उसके शेयर होल्डिंग अथवा वोटिंग राइट्स में कोई बदलाव होता है तो इसके लिए ओपन ऑफर लाना होगा। आज पारित प्रस्तावों के मुताबिक सेबी ने इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड कंपनियों के स्टॉक एक्सचेंज के मेन बोर्ड में लिस्ट होने के नियमों को भी आसान बना दिया है। इस संबंध में सेबी ने कहा है कि जो स्टार्टअप्स मुनाफे में नहीं हैं, उनमें अगर 50 फीसदी से ज्यादा हिस्सा क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के पास है, तो वे स्टॉक एक्सचेंज के मेन बोर्ड में शामिल हो सकते हैं। पहले यह सीमा 75 फीसदी की थी, जिसे आज के प्रस्तालों के जरिये घटा दिया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/योगिता