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Loan Recovery Rules: शाम 7 बजे के बाद नहीं आएगा लोन रिकवरी का फोन, RBI ने लगाई लगाम

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। अब आपके पास लोन की रिकवरी के लिए शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं आएगी। कोई भी एजेंट रिकवरी के लिए कॉल नहीं कर सकेगा। वहीं, सुबह 8 बजे से पहले भी वह आपसे संपर्क नहीं कर सकते हैं। कर्ज वसूली के लिए वक्त-बेवक्त बैंक एजेंटों की कॉल को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) कड़े नियम ला रहा है। आरबीआई (RBI) द्वारा प्रस्तावित नियमों के मुताबिक ग्राहक समय पर लोन की ईएमआई नहीं भरता है, तब भी लोन रिकवरी एजेंट उनको सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे कॉल नहीं कर सकते।

एजेंट को ट्रेनिंग दें, कैसे बात करनी है

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि वित्तीय संस्थानों द्वारा किसी काम के लिए आउटसोर्सिंग करने के बाद भी उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। वह ग्राहकों के प्रति उतने ही उत्तरदायी हैं। आरबीआई (RBI) ने इस मसौदे में प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों (Direct Sales Agent), प्रत्यक्ष विपणन एजेंट (Direct Marketing Agent) और वसूली एजेंटों (Recovery Agent) के नियम बनाने की बात कही। यह नियम पब्लिक-प्राइवेट और NBFCs तीनों पर लागू हो। आरबीआई (RBI) ने कहा कि रिकवरी एजेंट को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि वह लोन रिकवरी करते वक्त कॉल या मैसेज पर ग्राहक से कब और कैसे बात करें।

धमकी नहीं दे सकते

आरबीआई ने ग्राहकों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया है कि वह एजेंट को समझा दे कि वह रिकवरी के लिए धमकी या उत्पीड़न का सहारा नहीं ले सकते। एजेंट कर्जदारों को अपमानित भी नहीं कर सकते। वित्तीय संस्थान ध्यान रखें कि लोन रिकवरी के वक्त कर्जदारों की निजता का पूरा सम्मान हो।

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