interim-bail-plea-of-avanta-group-promoter-gautam-thapar-dismissed
interim-bail-plea-of-avanta-group-promoter-gautam-thapar-dismissed 
बाज़ार

अवंता समूह के प्रवर्तक गौतम थापर की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

Raftaar Desk - P2

नई दिल्ली, 19 मई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्हें यस बैंक से 515 करोड़ रुपये के ऋण की कथित हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स के विशेष न्यायाधीश ने थापर की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए चिकित्सा आधार पर दायर अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कार्यवाही के दौरान, न्यायाधीश ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तिहाड़ जेल से थापर की चिकित्सा स्थिति रिपोर्ट मांगी, जहां वह वर्तमान में बंद है। सेंट्रल जेल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि थापर को लगातार बाएं तरफ सीने में दर्द की शिकायत है। इसके अलावा उन्हें कमर दर्द और अन्य बीमारियों से भी जूझना पड़ रहा है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जांच और हस्तक्षेप में किसी भी तरह की देरी से अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती है। प्रवर्तन निदेशालय के वकील, एन. के. मट्टा ने जमानत पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि जेल अधिकारी आवश्यक उपचार प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। थापर का प्रतिनिधित्व वकील करंजावाला एंड कंपनी से जुड़े सीनियर पार्टनर संदीप कपूर और उनकी टीम के सदस्य वीर संधू, रजत सोनी, विवेक सूरी, मृदुल यादव, अभिमांशु ध्यानी और साहिल मोदी शामिल थे। --आईएएनएस एकेके/एएनएम