नयी दिल्ली, 14 जनवरी (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाने की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दी। हालांकि उच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीडीटी देर से रिटर्न भरने पर जुर्माने को लेकर उदार रवैया अपना सकता है। आयकर विभाग ने उन मामलों क्लिक »-www.ibc24.in