नयी दिल्ली। कच्चे हीरे के आयात या निर्यात की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि संबंधित आयातक या निर्यातक रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) के साथ पंजीकृत न हो। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने सोमवार को यह जानकारी दी। जीजेईपीसी किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम (केपीसीएस) क्लिक »-www.prabhasakshi.com