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Budget 2024

Budget 2023-24: FY 2023-24 में सरकार ने करदाताओं को कितनी दी थी राहत! टैक्स स्लैब में क्या मिली थी छूट?

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। हर साल की तरह इस बार भी एक फरवरी को देश की वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के कारण निर्मला सीतारमण बड़े ऐलान नहीं कर पाएंगी। यह उनका अंतरिम बजट होगा। लेकिन फिर भी पूरे भारतवासियों की नजर इस अंतरिम बजट में रहेगी। सरकार किस तरह से भारतवासियों को अपने बजट से राहत देती हैं और क्या क्या ऐलान करती हैं, यह सब जल्द ही सबके सामने आ जायेगा। आज हम 2023-24 के बजट में आय में सरकार ने अपने नागरिको को क्या राहत दी थी, हम इसकी संक्षिप्त चर्चा इस आर्टिकल में करेंगे।

नई टैक्स रिजीम में सरकार ने छूट सीमा को बढाकर 7 लाख कर दिया था

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने बजट 2023-24 में नई टैक्स रिजीम को रिवाइज किया और टैक्स स्लैब में बदलाव किया था। वहीं सरकार ने पुरानी टैक्स रिजीम का भी ऑप्शन करदाता के लिए रखा था। जिसको करदाता आइटीआर फाइल करते समय अपनी सहूलियत अनुसार चुन सकता था। नई टैक्स रिजीम में सरकार ने छूट सीमा को बढाकर 7 लाख कर दिया था। जिससे नई टैक्स रिजीम में 7 लाख रूपए तक आय पाने वाले लोगो को कोई कर(टैक्स) नहीं देना होगा। साथ ही टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया था। जबकि पुराने टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब पहले की तरह ही था। यह करदाता के आइटीआर फाइल करते समय उसके नए और पुराने टैक्स रिजीम के चुनाव पर निर्भर करता है।

बजट 2023-24 का नया टैक्स रिजीम

बजट 2023-24 के नए टैक्स रिजीम के अनुसार 0-3 लाख आय वाले लोगो को 0 प्रतिशत टैक्स रेट यानि कोई टैक्स नहीं देना होता था। 3-6 लाख तक के आय पाने वाले लोगो को 5 प्रतिशत टैक्स रेट देना होता था। वहीं 6-9 लाख आय वाले लोगो को 10 प्रतिशत टैक्स रेट, 9-12 लाख आय पाने वाले लोगो को 15 प्रतिशत टैक्स रेट, 12-15 लाख आय वाले लोगो को 20 प्रतिशत और 15 लाख तक आय वाले लोगो को 30 प्रतिशत टैक्स रेट देना होता था।

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