SBI खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, 20 दिन में निपटा ले ये कांम.. वरना रुक जाएगा पैसे का लेन-देन
SBI खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, 20 दिन में निपटा ले ये कांम.. वरना रुक जाएगा पैसे का लेन-देन
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SBI खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, 20 दिन में निपटा ले ये कांम.. वरना रुक जाएगा पैसे का लेन-देन

नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई (SBI Alert) ने अपने ग्राहकों को एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में बैंक ने अपील की है कि सभी खाताधारक जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड और पैन को लिंक करा लें। बैंक की तरफ से कहा गया है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड (PAN) को लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है।

यदि 30 सितंबर से पहले आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराते हैं, तो SBI ग्राहक (SBI Alert) बैंकिंग सेवाओं का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसके साथ ही अगर तय समय तक पैन से आधार को लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। यहां बता दें कि आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है।

लग सकता है जुर्माना

बता दें कि यदि आप तय समय सीमा (SBI Alert) में पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं, तो धारा-234H के तहत अधिकतम 1,000 रुपये का जुर्माना आयकर विभाग की तरफ से लगाया जा सकता है। ऐसे में सभी बैंक अपने ग्राहकों पैन से आधार को लिंक करने की सलाह दे रहे हैं।

ऐसे कराएं लिंक

पैन कार्ड और आधार को दो तरीकों से लिंक (SBI Alert) किया जा सकता है। पहला आप SMS के जरिए या दूसरा इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर इन्हें लिंक कर सकते हैं। SMS के जरिए पैन को आधार लिंक कराने के लिए अपने SMS बॉक्स में कैपिटल लेटर में UIDPN टाइप करें। इसके बाद स्पेस देकर अपना 12 डिजिट का आधार नंबर और फिर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन नंबर टाइप करें। टाइप किए हुए SMS को 567678 या 56161 पर भेज दें।