अभिभाषक संघ ने की न्यायालयों में साक्ष्य संबंधित कार्यों को स्थगित रखने की मांग
अभिभाषक संघ ने की न्यायालयों में साक्ष्य संबंधित कार्यों को स्थगित रखने की मांग 
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अभिभाषक संघ ने की न्यायालयों में साक्ष्य संबंधित कार्यों को स्थगित रखने की मांग

Raftaar Desk - P2

रतलाम, 17 जून(हि.स.)। जिलाधीश न्यायालय एवं सभी अधिनस्थ न्यायालय में आवश्यक प्रकरण को छोड़कर अन्य प्रकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जाने की मांग को लेकर बुधवार को जिला अभिभाषक संघ ने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। संघ के अध्यक्ष दशरथ पाटीदार एवं सचिव प्रकाशराव पंवार ने ज्ञापन में बताया कि जिलाधीश के अधिनस्थ तहसीलदार एवं एसडीएम के कार्यालय मे साक्ष्य अंकित करवाई जा रही है और साक्ष्यों को समन जारी कर कथन हेतु बुलाया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते हुए सम्पूर्ण देश में सामाजिक दूरी का पालन करवाया जाना अनिवार्य है, ताकि कोई भी व्यक्ति संक्रमित न हो ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय एवं एसडीएम न्यायालय में साक्ष्य अंकित करवाई जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले गवाह व अधिवक्ता को नियमित रुप से आकर प्रकरण की पैरवी करने, तैयारी करने और न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य अंकित करवाने के वजह से सामाजिक दूरी नहीं रह पाएगी, क्योंकि छ: फिट दूरी रखना एवं मास्क लगाना अनिवार्य है, जिले में नियमित कोरोना संक्रमित लोगों की वृद्धि हो रही है। संघ ने आग्रह किया है कि जब तक महामारी का संकट समाप्त नही हो जाता या उच्च न्यायालय से निर्धारित मापदण्डो के आधार पर प्रकरण में अग्रिम आदेश तक, तब तक साक्ष्य आदि अंकित करने की कार्यवाही को स्थगित रखा जाए, अन्यथा उक्त बीमारी से अभिभाषकगण, पक्षकारगण, अधिकारी, कर्मचारी उक्त महामारी से ग्रसित हो सकते है। जब तक उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायालीयन कार्य सुचारू रूप से नहीं किया जाता है तब तक अपने अधिनस्थ न्यायालयों प्रकरण की साक्ष्य संबंधी कार्यों को स्थगित रखे ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। हिन्दुस्थान समाचार/ शरद जोशी-hindusthansamachar.in