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26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपित तहव्वुर राणा की भारत वापसी पर अभी रोक, US कोर्ट ने दिया और समय

वाशिंगटन, हि.स.। मुंबई आतंकी हमले के आरोपित तहव्वुल राणा का अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण टल गया है। एक अमेरिकी अदालत ने उसे याचिका दायर करने के लिए और समय दे दिया है।

बाइडन प्रशासन ने राणा के भारत प्रत्यर्पण का किया समर्थन

26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए भीषण आतंकी हमले में भूमिका को लेकर भारत द्वारा प्रत्यर्पण का अनुरोध किए जाने पर पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा किए गए हमलों में राणा की भूमिका की जांच कर रही है।

भारत ने 10 जून, 2020 को प्रत्यर्पण की दृष्टि से 62 वर्षीय राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। बाइडन प्रशासन ने राणा के भारत प्रत्यर्पण का समर्थन किया था। अमेरिकी शहर कैलिफॉर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के यूनाइटेड स्टेस डिस्ट्रिक्ट जज डेल एस फिशर ने दो अगस्त को राणा की बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका खारिज कर दी थी।

प्रत्यर्पण पर रोक की मांग करने वाले आवेदन को मंजूरी दी

इस आदेश के खिलाफ उसने नौवें सर्किट कोर्ट में अपील की थी कि सुनवाई तक उसे भारत को न सौंपा जाए। इसी को लेकर डिस्ट्रिक्ट जज डेल एस फिशर ने एक नया आदेश जारी कर प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदन को मंजूरी दे दी। उन्होंने सरकार की उन सिफारिशों को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि राणा के प्रत्यर्पण पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। न्यायाधीश ने कहा था कि राणा के भारत प्रत्यर्पण पर नौवें सर्किट कोर्ट के समक्ष उसकी अपील के पूरा होने तक रोक लगाई जाती है।

दूसरी तरफ, नौवीं सर्किट कोर्ट ने राणा के उस अनुरोध पर सहमति दी थी, जिसमें उसने दलील पेश करने के लिए अधिक समय मांगा था। इस पर कोर्ट ने शुरू में 10 अक्टूबर का समय दिया था। वहीं, अब अदालत के नए आदेश के अनुसार, राणा को नौ नवंबर को अदालत के सामने दलील पेश करना है। जबकि सरकार को 11 दिसंबर तक अपना पक्ष रखना है।

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