नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क । स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा बीते कुछ दिनों से विवादों में घिरे हुए है। हाल ही में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर कथित टिप्पणी मामले में फंस गए थे। अपनी इस विवादित टिप्पणी में कामरा ने एकनाथ शिंदे को ‘गद्दार’ कहा था इसके बाद कामरा की मुश्किले बढ़ गई थी। इस बाद वह विवादों में आ गए। उनके खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज की गई। अब इस मामले में उन्हें मद्रास हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
17 अप्रैल तक बढ़ाई अंतरिम सुरक्षा
स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा तमिलनाडु के रहने वाले है। एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी मामले में उन्हें मद्रास हाई कोर्ट से 7 अप्रैल तक के लिए अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी, जो आज खत्म हो गई, लेकिन अब कोर्ट ने इसे बढ़ा दिया है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस की FIR में कुणाल कामरा को दी गई अंतरिम सुरक्षा 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। बता दें कि, यह जमानत उन्हें उस राज्य में दी गई है, जहां उन पर कोई मामला दर्ज नही हुआ है।
तीन समन के बाद भी पेश नही हुए कामरा
इस मामले में कुणाल कामरा को अभी तक मुंबई पुलिस तीन समन भेज चुकी है, लेकिन वह किसी में भी उनके सामने हाजिर नहीं हुए हैं। हालांकि, हाल में कॉमेडियन ने मुंबई पुलिस को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने यह आग्रह किया था कि उनका बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किया जाए।
कुणाल ने बॉम्बे हाई कोर्ट का किया रुख
मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अब कॉमेडियन कुणाल कामरा ने खुद पर दर्ज FIR के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने FIR की वैधता को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिक दायर की है। इस याचिका के माध्यम से कामरा की ने FIR रद्द करने की मांग की है। इस मामले पर कुणाल कामरा के वकील हाई कोर्ट के जस्टिस सारंग कोटवाल और एस.एम. मोदक की बेंच के सामने याचिका पर बात करेंगे।





