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Friday, March 20, 2026
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जुवेनाइल ने सजा के तौर पर गौशाला में काम करने का आदेश दिया

मुरादाबाद, 24 मई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में किशोर न्याय बोर्ड ने एक अनूठी सजा देते हुए एक 15 वर्षीय लड़के को एक गौशाला में 15 दिन की सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है। उसे अगले 15 दिनों के लिए सार्वजनिक स्थान की सफाई करनी होगी। लड़के को एक महीने पहले सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने का दोषी पाया गया था। मामले का विवरण देते हुए, अतिरिक्त सरकारी वकील, अधिवक्ता अतुल सिंह ने कहा कि आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ संदेश के साथ मुख्यमंत्री की एक विकृत तस्वीर साझा की थी। सहसवां पुलिस स्टेशन में उप-निरीक्षक राजेश कुमार ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इस महीने की शुरूआत में लड़के के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 के साथ आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत उसे एक किशोर गृह भेज दिया गया था। उसकी उम्र को देखते हुए और यह उसका पहला अपराध था, जेजेबी के सदस्यों ने उसे समुदाय की सेवा करने का मौका दिया। जेजेबी अध्यक्ष आंचल अधाना ने सदस्यों प्रमिला गुप्ता और अरविंद कुमार गुप्ता के साथ सोमवार को फैसला सुनाया। सिंह ने कहा कि जेजेबी ने किशोर पर आईटी एक्ट के तहत 10,000 रुपये का जुमार्ना भी लगाया है। –आईएएनएस एमएसबी/एमएसए

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