नई दिल्ली, रफ्तार। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने कुछ नियम बदले हैं। संगठन ने पीएफ अकाउंट से एडवांस रकम निकालने के नियम में बदलाव किया है। उन्होंने घोषणा की कि कोविड-19 एडवांस फैसिलिटी को तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा। कोरोना काल के दौरान खाताधारकों के लिए रिफंडेबल एडवांस फैसिलिटी शुरू की थी। ईपीएफओ ने कोरोना संक्रमण की पहली और फिर दूसरी लहर के दौरान 31 मई 2021 को एक और एडवांस सुविधा की अनुमति दे दी थी।
ईपीएफओ ने जारी किया नोटिफिकेशन
संगठन ने 12 जून 2024 को नोटिफिकेशन जारी कर सूचना दी कि अब कोविड-19 महामारी नहीं है। ऐसे में कोविड एडवांस सुविधा को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय हुआ है। अब इसके सब्सक्राइबरों को सुविधा नहीं मिलेगी। कोरोना काल के दौरान लोगों को आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए सुविधा शुरू की गई थी।
मार्च 202 में शुरू की गई थी सुविधा
मार्च 2020 में ईपीएफओ खाताधारक के लिए पहली बार पैसे एडवांस में निकालने की सुविधा मिली थी। जून 2021 में श्रम मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर खाताधारकों को दूसरे नॉन रिफंडेबल एडवांस का लाभ देने की सुविधा शुरू की दी थी। अब 12 जून 2024 से इसे बंद कर दिया गया।
किन चीजों के लिए निकाले जा सकते हैं पैसे?
कई चीजों के लिए ईपीएफ से एडवांस पैसे निकाले जा सकते हैं। इसमें घर बनाने, बीमारी की स्थिति, कंपनी बंद होने, घर में शादी, बच्चों की पढ़ाई आदि शामिल हैं।
खबरों के लिए क्लिक करें:– www.raftaar.in




