नई दिल्ली,रफ्तार डेस्क। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष Uday Bhanu Chib को AI समिट प्रदर्शन मामले में बड़ी राहत मिली है। Patiala House Court ने उन्हें जमानत दे दी है। कोर्ट ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर की है। साथ ही पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोर्ट में जमा कराने की शर्त भी लगाई गई है।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चिब की पुलिस कस्टडी 7 दिन और बढ़ाने की मांग की थी। इसके लिए देर रात कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की गई थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि रिमांड बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार पेश नहीं किए गए हैं। इसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने रिमांड की मांग खारिज करते हुए जमानत मंजूर कर ली।
भारत मंडपम में हुआ था विरोध प्रदर्शन
दिल्ली पुलिस की 7 दिन की रिमांड अर्जी खारिज दिल्ली में हाल ही में एआई समिट का आयोजन हुआ था। यह कार्यक्रम Bharat Mandapam में हुआ था, जिसमें कई देशों के नेता और बड़ी कंपनियों के प्रमशामिल हुए थे। इसी दौरान कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उदय भानु चिब समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया था।
गिरफ्तारी मेमो में क्या था आरोप?
गिरफ्तारी मेमो में चिब को भारत मंडपम में कथित रूप से गैरकानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा करने का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था। पुलिस ने देश के अलग-अलग हिस्सों से कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं को भी हिरासत में लिया था।
कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने
इस मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी हुई। बीजेपी ने इसे देश की छवि खराब करने की कोशिश बताया, जबकि कांग्रेस ने गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि संविधान हर नागरिक को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है और पार्टी इस तरह की कार्रवाई से डरने वाली नहीं है। फिलहाल उदय भानु चिब को कोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन मामले की जांच जारी है। आने वाले दिनों में इस केस को लेकर राजनीतिक माहौल और गर्म हो सकता है।





