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Tuesday, April 7, 2026
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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा- घरों पर उपचाराधीन मरीजों को तत्काल मिले ऑक्सीजन

जम्मू, 06 मई (हि.स.)। कोरोना महामारी के दौरान उन मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी सामने आने लगी है जिनका उपचार उनके घरों पर चल रहा है। इस कमी को दूर करने और ऐसे मरीजों को राहत देने के लिए जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए है कि वह हर शहर में पर्याप्त संख्या में नोडल अधिकारी नियुक्त करें ताकि ऐसे मरीजों को ऑक्सीजन हासिल करने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। दरअसल हाईकोर्ट के पास इससे सम्बंधित एक शिकायती पत्र आया था कि कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन ने सभी ऑक्सीजन प्लांट को अपनी पूरी क्षमता के साथ ऑक्सीजन बनाने का निर्देश दिया है और सख्त हिदायत है कि सारी ऑक्सीजन अस्पतालों को सप्लाई होगी। पत्र में कहा गया था कि इस आदेश से ऐसे लोग मुश्किल में आ गए हैं जो अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं और उन्हें घर पर ही ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। इसके अलावा कई कोरोना मरीज भी ऐसे है जो अस्पतालों में बेड न मिलने की वजह से घरों में ही उपचाराधीन हैं लेकिन ऐसे लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे। ऐसे हालात में सरकार को कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे घरों में उपचाराधीन मरीजों को भी जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हो सके। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस पत्र को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव को ऐसे नोडल अधिकारियों के संपर्क नंबर सार्वजनिक करने का निर्देश दिया जिससे जरूरत पड़ने पर मरीज या उनके तीमारदार संपर्क कर सके। बेंच ने कहा कि चिकित्सक की सिफारिश पर ऐसे लोगों को बिना किसी परेशानी के तत्काल ऑक्सीजन उपलब्ध होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त सचिव की ओर से हलफनामा दायर कर दावा किया गया है कि जम्मू-कश्मीर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए जा रहे हैं।हलफनामे में कहा गया कि प्रदेश में ऐसे मरीजों के लिए ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। हिन्दुस्थान समाचार/बलवान/सुनीत

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