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काउंसिल ने अधिवक्ताओं को दिया निर्देश नौ मई तक किसी भी न्यायालय में उपस्थित ना हो

02/05/2021 रांची, 02 मई (हि.स.)। झारखंड स्टेट बार काउंसिल कार्यकारिणी की बैठक में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वकीलों को न्यायिक कार्य से दूर रखने की अवधि में विस्तार कर दिया गया है। बैठक में हुए निर्णय के मुताबिक रांची समेत पूरे झारखंड में अगले एक सप्ताह ( नौ अप्रैल) तक न्यायिक कार्यों में कोई भी अधिवक्ता शामिल नहीं होंगे। उल्लेखनीय है कि बीते 25 अप्रैल को झारखंड स्टेट बार काउंसिल की रिव्यू मीटिंग में यह निर्णय लिया गया था कि दो मई तक राज्य भर के अधिवक्ता किसी भी तरह के न्यायिक कार्य में हिस्सा नहीं लेंगे। झारखंड के सभी अधिवक्ता न तो एग्जीक्यूटिव कोर्ट और ना ही ज्यूडिशियल कोर्ट में उपस्थित होंगे। साथ ही कोई अन्य न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्देश राज्य के सभी वकीलों के लिए है। इस निर्णय की जानकारी सभी जिलों के जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव को पत्र के माध्यम से दी गयी है। वहीं उन्होंने बताया कि झारखंड हाईकोर्ट में कोरोना वायरस सबंधित अगर किसी याचिका पर सुनवाई हुई तो उस याचिका से संबंधित अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अन्य किसी भी मामले में अधिवक्ता अदालत में उपस्थित नहीं होंगे। हिन्दुस्थान समाचार/ विकास

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